29.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पूर्व शिक्षा मंत्री की बेटी को भी किया गया था बर्खास्त

कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा सोमवार को दिये गये इस फैसले से कई योग्य अभ्यर्थियों की नौकरियां भी चली गयी हैं.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा सोमवार को दिये गये इस फैसले से कई योग्य अभ्यर्थियों की नौकरियां भी चली गयी हैं. इसमें अनामिका राय भी शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को बर्खास्त किये जाने के बाद मिली थी. मालूम रहे कि राज्य सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेशचंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को भी अवैध रूप से नौकरी देने का आरोप लगा था. बबीता सरकार नामक अभ्यर्थी ने अंकिता अधिकारी की नियुक्ति को अवैध बताते हुए कोर्ट में मामला दायर किया था. इसके बाद कोर्ट ने अंकिता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था और साथ ही वेतन के रूप में लिये गये रुपये को वापस करने का निर्देश दिया था. हाइकोर्ट के आदेश पर अंकिता अधिकारी को 41 महीने तक मिले वेतन दो किस्तों में लौटाना पड़ा था. इसके बाद हाइकोर्ट ने बबीता सरकार को नौकरी प्रदान की थी. लेकिन कुछ महीनों बाद बबीता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अनामिका राय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और अंतत: कोर्ट ने बबीता सरकार की जगह अनामिका राय को नौकरी देने का आदेश दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें