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पूर्णिया में जमाबंदी में छेड़छाड़ को लेकर कोर्ट की कार्रवाई, CO समेत 3 के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

पूर्णिया में नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. मामला वकील संजुक्ता कुमारी के जमीन जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ का है. कोर्ट के आदेश पर उपस्थित नहीं होने को लेकर अदालत ने नगर अंचलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

पूर्णिया. पूर्णिया में नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. मामला वकील संजुक्ता कुमारी के जमीन जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ का है. कोर्ट के आदेश पर उपस्थित नहीं होने को लेकर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने नगर अंचलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. नगर सीओ अशोक कुमार, गिरीश कुमार सिंह और पुरेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध जारी किया गया है. कोर्ट के किसी आदेश की जानकारी से इनकार करते हुए नगर प्रखंड के अंचलाधिकारी अशोक कुमार अपने दफ्तर का काम करने में व्यस्त हैं.

कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जारी हुआ वारंट 

मिली जानकारी के अनुसार जमीन से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ सख्ती अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है. एडवोकेट संजुक्ता कुमारी ने न्यायालय में एक मामला दर्ज करवाया था. जिस में अंचलाधिकारी अशोक कुमार पर जमीन जमाबंदी मामले में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. वहीं कोर्ट में उपस्थित न होने पर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने सख्ती बररते हुए अंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

सीओ ने किया किसी जानकारी से इनकार 

बताया जाता है कि मामले को लेकर अंचलाधिकारी अशोक कुमार को न्यायालय में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए. कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है. कोर्ट के आदेश के बाद जब स्थानीय मीडिया ने नगर सीओ से इस संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने कोर्ट के किसी आदेश की जानकारी से इनकार किया और ऑफिस में अपना काम निबटाने में व्यस्त दिखाई दिये. इधर, पुलिस भी इस मामले में कुछ कहने से बचती नजर आ रही है.

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