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Jharkhand: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट रांची से लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने दिया ये आदेश

राहुल गांधी को झारखंड की राजधानी रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाये.

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. राहुल गांधी को 22 मई को झारखंड की राजधानी रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाये. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया है.

मोदी सरनेम पर राहुल गांधी ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

एक जनसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी. इस मामले में गुजरात की एक अदालत में किसी ने मुकदमा कर दिया. इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुना दी गयी. इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गयी. कांग्रेस ने इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन किया. आखिरकार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने गुजरात हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की. गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. इसी टिप्पणी से आहत होकर रांची में भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था.

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गुजरात हाईकोर्ट के बाद झारखंड की अदालत से लगा झटका

गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब राहुल गांधी को झारखंड की अदालत से भी झटका लगा है. यहां भी उनके खिलाफ मोदी सरनेम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से ही केस दर्ज हुआ था. इस मामले में बुधवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में राहुल गांधी के वकील ने जज से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत रूप से रांची की अदालत में पेश होने से छूट दी जाये, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को रांची की अदालत में पेश होना होगा.

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