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साहेबगंज में अवैध खनन से से पर्यावरण को हो रहा है नुकसान, NGT ने दिये सरकार को जांच के आदेश

एनजीटी ने अपने आदेश में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचानेवाले दोषी सरकारी पदाधिकारी को चिह्नित कर एफआइआर दर्ज करने का आदेश सरकार को दिया है. पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने के चलते पत्थर कारोबारियों से मुआवजा वसूली का आदेश दिया है

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नयी दिल्ली के प्रधान बेंच ने राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों को बचाने व संरक्षण संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद कई सख्त आदेश जारी किये हैं. एनजीटी ने अपने पूर्व के 10 आदेशों की समीक्षा करते हुए कहा कि साहिबगंज में सरकार की मिलीभगत से अवैध खनन क्रशर का परिवहन हो रहा है.

एनजीटी ने अपने आदेश में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचानेवाले दोषी सरकारी पदाधिकारी को चिह्नित कर एफआइआर दर्ज करने का आदेश सरकार को दिया है. पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने के चलते पत्थर कारोबारियों से मुआवजा वसूली का आदेश दिया है. एनजीटी ने सरकार पर भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने को कहा है. साथ ही अवैध रूप से चल रहे सभी पत्थर खदानों व क्रशरों को पूरी तरह से बंद करने को कहा है. एनजीटी ने रेलवे की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है.

एनजीटी ने राज्य के अपर मुख्य सचिव को तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया है. उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी को निगरानी की जिम्मेवारी सौंपी है. मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वे महीने में एक बार कमेटी की निगरानी करेंगे तथा अपना हलफनामा 15 जुलाई तक एनजीटी को देंगे. एनजीटी ने सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड नयी दिल्ली, झारखंड राज्य पॉल्यूशन बोर्ड व जिले के डीसी को एक संयुक्त कमेटी बना कर जिले के पत्थर खदानों व क्रशर का सर्वेक्षण कर तीन माह के भीतर रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया है.

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