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पेंसिल शॉर्पनर और गीले गुड़ पर जीएसटी दर में कटौती, राज्यों को बकाया क्षतिपूर्ति उपकर का किया जाएगा भुगतान

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमएण ने कहा कि राब का जीएसटी रेट कम किया जा रहा है. अगर खुला राब लिया जाता है, तो उसमें रेट शून्य जीएसटी लगेगा और अगर यही प्री पैकेट और लेबल्ड होगा, तो उसमें 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि राज्यों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) के तहत 16,982 करोड़ रुपये का बकाया क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान आज से शुरू कर दिया जाएगा. दूसरे शब्दों में जून का जीएसटी मुआवजे का पूरा बकाया कुल 16,982 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने गीले गुड़, पेंसिल शॉर्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी घटाने का फैसला किया है. इसके साथ ही, टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर जीएसटी में कुछ शर्तों के अधीन 18 फीसदी से घटाकर शून्य किया गया है.

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमएण ने कहा कि राब का जीएसटी रेट कम किया जा रहा है. अगर खुला राब लिया जाता है, तो उसमें रेट शून्य जीएसटी लगेगा और अगर यही प्री पैकेट और लेबल्ड होगा, तो उसमें 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. पेंसिल शार्पनर में जीएसटी दर को घटाकर 18 फीसदी से 12 फीसदी किया गया है.

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने नियत तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई. इस बैठक में सीतारमण के अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की.

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