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28 हजार रुपये की सेलरी वाले डिप्टी कलेक्टर की 53 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

नयी दिल्ली : किसी दागी नौकरशाह के खिलाफ हुई सबसे बडी कार्रवाइयों में से एक में प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले को लेकर महाराष्ट्र के निलंबित उप जिलाधिकारी नीतीश ठाकुर की 53.57 करोड रपए की संपत्ति जब्त कर कुर्क करने का आदेश दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने धन शोधन […]

नयी दिल्ली : किसी दागी नौकरशाह के खिलाफ हुई सबसे बडी कार्रवाइयों में से एक में प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले को लेकर महाराष्ट्र के निलंबित उप जिलाधिकारी नीतीश ठाकुर की 53.57 करोड रपए की संपत्ति जब्त कर कुर्क करने का आदेश दिया है.
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर ठाकुर के नाम की 53.57 करोड़ रपए के मूल्य की महाराष्ट्र में 55 एकड़ जमीन, सावधि जमा खाते और बैंक में जमा धन कुर्क करने के आदेश दिए.
राज्य प्रशासन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ मामला मार्च 2012 का है जब महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कथित तौर पर आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक धन जमा करने के लिए ठाकुर को गिरफ्तार किया था.
ठाकुर ने अपनी सेवा के दौरान राज्य के कुछ जिलों में विभिन्न पदों पर काम किया था. वह महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण में भी तैनात थे. जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब उनकी संपत्ति की कीमत कुल 120 करोड़ रपए आंकी गयी थी, जबकि उनकी वास्तविक मासिक आय 28,000 रपए थी.

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