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प्रो मटुकनाथ को देना होगा पत्नी को वेतन का एक-तिहाई हिस्सा, एक-तिहाई पेंशन भी आभा को मिलेगा

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लव गुरु के नाम से चर्चित व अपनी शिष्या जुली के साथ लिव-इन में रह रहे पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रोफेसर मटुकनाथ को अब अपने वेतन का एक-तिहाई हिस्सा अपनी पत्नी को जीवन यापन के लिए देना होगा. […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लव गुरु के नाम से चर्चित व अपनी शिष्या जुली के साथ लिव-इन में रह रहे पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रोफेसर मटुकनाथ को अब अपने वेतन का एक-तिहाई हिस्सा अपनी पत्नी को जीवन यापन के लिए देना होगा.

अदालत ने विश्वविद्यालय से कहा है कि प्रोफेसर मटुकनाथ के वेतन का एक-तिहाई हिस्सा उनकी पत्नी के खाते में सीधे स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जा सकती है. साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद मिलनेवाली पेंशन राशि का भी एक-तिहाई हिस्सा उनकी पत्नी आभा को मिलेगा. इसके अलावा निचली अदालत के आदेशानुसार मटुकनाथ को दिसंबर 2018 तक की बकाया राशि 8.5 लाख रुपये भी देने होंगे.

अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों से कहा है कि वे एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराये गये मामलों को तीन हफ्ते के भीतर वापस ले लें. साथ ही दोनों पक्ष एक-दूसरे पर अन्य कोई दावा नहीं करेंगे. मालूम हो कि पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर मटुकनाथ करीब 30 वर्ष छोटी छात्रा के साथ लिव-इन में रहते हैं. उन्होंने अपनी पत्नी आभा को वर्ष 2004 में ही छोड़ दिया था. मटुकनाथ की पत्नी आभा पिछले 10 सालों से गुजाराभत्ता के लिए लड़ रही है.

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