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गौतम कुंडू की याचिका खारिज

कोलकाता. चिटफंड कंपनी रोजवैली के निदेशक गौतम कुंडू ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कुंडू के अधिवक्ता किशोर दत्त ने मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ में याचिका देकर कहा कि रोजवैली के मालिक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया […]

कोलकाता. चिटफंड कंपनी रोजवैली के निदेशक गौतम कुंडू ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कुंडू के अधिवक्ता किशोर दत्त ने मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ में याचिका देकर कहा कि रोजवैली के मालिक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था.

इसके बावजूद प्रवर्तन निदेशालाय (इडी) ने उन्हें (गौतम कुंडू) गिरफ्तार किया है. कुंडू के वकील ने शुक्रवार को ही मामले की सुनवायी करने का आग्रह किया.

लेकिन हाइकोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस मामले की सुनवाई करते हुए गौतम कुंडू की गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी थी, उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है. इसलिए अब नये मामले को पुराने मामले के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है. हालांकि उन्होंने कहा कि वह जमानत के लिए अलग से याचिका दायर कर सकते हैं. लेकिन इस मामले में उनको कोई रियायत नहीं दी जा सकती है.

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को गौतम कुंडू को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया, जहां जस्टिस मोहम्मद मुमताज खान ने उसे 31 मार्च तक इडी की हिरासत में भेज दिया. जांच एजेंसी के अधिवक्ता ने बताया कि रोजवैली ग्रुप के संबंध कई विदेशी कंपनियों से हैं और यहां से विदेश भी रुपये भेजे गये हैं. इसलिए इसकी जांच करना बहुत जरूरी है. इडी के अधिवक्ता भास्कर बनर्जी ने कहा कि रोक के बावजूद कुंडू ने बाजार से धन वसूली जारी रखी. जो बैलेंसशीट उन्होंने जमा किया था, उसमें भी हेरफेर देखी गयी. जरूरी कागजात देने में वे हिचकिचाते रहे. जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बाध्य होना पड़ा. वहीं बचाव पक्ष के वकील संदीपन गांगुली ने कहा कि जितनी बार भी गौतम कुंडू को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वह इडी दफ्तर पहुंचे. इडी अधिकारियों ने जांच व छापेमारी में इस तरह के कई कागजात जब्त किये है, जिसके कारण उन्हें (गौतम कुंडू) हिरासत में भेजने का सवाल ही नहीं उठता. गौरतलब है कि रोजवैली ग्रुप ने देश के करीब 75 लाख निवेशकों से अवैध तरीके से 15 हजार करोड़ रुपये उगाहे हैं.

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