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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो को 20 वर्षों की सजा, 87 हजार जुर्माना

सुपौल : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म व हत्या की धमकी मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजन कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को दो अभियुक्तों को सजा सुनाई. विभिन्न धाराओं में अभियुक्तों को 20 वर्ष का कारावास सहित 87 हजार 300 रुपये की सजा सुनाई गयी. इसमें भादवि की धारा 341 के तहत […]

सुपौल : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म व हत्या की धमकी मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजन कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को दो अभियुक्तों को सजा सुनाई. विभिन्न धाराओं में अभियुक्तों को 20 वर्ष का कारावास सहित 87 हजार 300 रुपये की सजा सुनाई गयी. इसमें भादवि की धारा 341 के तहत एक माह कारावास व 200 रुपये जुर्माना, 376 के तहत 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, 506 के तहत दो वर्ष कारावास व 100 रुपये जुर्माना सहित पोस्को एक्ट की धारा चार के तहत सात वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा छह के तहत 10 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी.

पोस्को कांड संख्या 11/16 की सुनवाई के क्रम में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया. जिसमें कहा गया है कि कारावास की सभी सजा एक साथ चलेगी, जबकि अर्थदंड अलग-अलग धाराओं के तहत लगाये गये हैं, जिनका समेकित भुगतान अभियुक्तों को करना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन नीलम कुमारी तथा अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा द्वारा दलील पेश की गयी. दोनों पक्षों की दलील सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत मंगलवार को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.

एक अप्रैल को दिया था घटना को अंजाम
गौरतलब है कि गत वर्ष एक अप्रैल को भीमपुर ओपी क्षेत्र के जीवछपुर में एक 12 वर्षीय छात्रा के साथ सामुहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था. जिसको लेकर पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर महिला थाना कांड संख्या 20/16 दर्ज किया गया था. बयान में पीड़िता ने बताया था कि अपने किसी मित्र के साथ वह एक शादी समारोह में शामिल होने शिव मंदिर गयी थी, जहां शौच के लिए वह मंदिर के उत्तरी हिस्से में गयी, लेकिन चंदन मुखिया उर्फ चंदा मुखिया तथा नरेश मुखिया उसे जबरन समीप के ही एक खेत में लेकर चले गये और उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया. बाद में उसे रस्सी से बांध दिया गया और किसी को भी घटना की सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी.

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