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ताकतवाला और वोटिफ निर्माता पर होगा केस

रांची: राजधानी में प्रतिबंधित विज्ञापनों के माध्यम से रोगों के इलाज का दावा करनेवाली क्लिनिक ‘ताकतवाला’ और वोटिव सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया जायेगा. जांच कर रही तीन सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट औषधि निदेशालय को सौंप दी है. रिपोर्ट के आधार पर ड्रग कंट्रोलर से क्लिनिक व दवा निर्माता कंपनी […]

रांची: राजधानी में प्रतिबंधित विज्ञापनों के माध्यम से रोगों के इलाज का दावा करनेवाली क्लिनिक ‘ताकतवाला’ और वोटिव सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया जायेगा. जांच कर रही तीन सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट औषधि निदेशालय को सौंप दी है. रिपोर्ट के आधार पर ड्रग कंट्रोलर से क्लिनिक व दवा निर्माता कंपनी पर केस दायर करने की अनुमति मांगी गयी है.

निदेशालय को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में टीम ने बताया है कि पांच मई को विष्णु गली स्थित मेसर्स ताकतवाला हेल्थ क्लिनिक की जांच की गयी. निरीक्षण के दौरान क्लिनिक संचालक डाॅ जेएन दिव्या से पूछताछ की गयी. उनसे शहर के दीवारों पर लगाये गये विज्ञापन के बारे मे जानकारी ली गयी. उन्होंने स्वीकार किया गया कि विज्ञापन उनके द्वारा ही लगाया गया है. क्लिनिक की बेवसाइट होने की बात भी स्वीकारी. टीम ने बेवसाइट का फोटो भी लिया.
अपर बाजार से लिया गया दवा का सैंपल
टीम ने अपर बाजार स्थित मेसर्स आनंदी लाल निरंजन कुमार के यहां से वोटिव सिरप खरीदी. टीम ने पाया कि सिरप के लेबल पर सचित्र कामुक मुद्रा का विज्ञापन था. प्रचार के लिए अपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग था, जो ड्रग एंड रेमेडिज एक्ट 1954 के तहत प्रतिबंधित है. टीम ने नमूना के रूप में सिरप की संबंधित विक्रेता के यहां से खरीदारी की.
ताकतावाला और वोटिव सिरप बनाने वाली कंपनी पर केस दर्ज होगा. जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर ड्रग कंट्रोर से अनुमति मांगी गयी है.
डॉ सुजित कुमार, संयुक्त निदेशक औषधि

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