इन 10 दोषियों में एक महिला भी शामिल है. यह जानकारी सहायक सरकारी वकील पुलक कुमार राय ने दी. उन्होंने बताया कि इन सभी को अपने पड़ोसी कुद्दुस पटवारी की निर्मम हत्या करने का दोषी पाया गया. सभी पर आइपीसी की धारा 396, 427, 448, 412 सहित आर्म्स एक्ट की भी धारा लगायी गयी है. दोषियों के नाम इंसान शाह, अफजल शाह, मानवर शाह, बहार अली, वाइ अली मल्लिक, हफीज शाह, केरो शाह, मस्तान शाह, आकीतान बीवी व खोरसेन शाह हैं.
सहायक सरकारी वकील ने बताया कि घटना 29 दिसंबर, 1998 की सुबह 11 बजे पांचला थाना अंतर्गत फकीरपाड़ा में घटी थी. दोनों परिवार के बीच जमीन को लेकर एक विवाद था. शाह परिवार माकपा समर्थक व पटवारी परिवार कांग्रेस समर्थक होने की वजह से दोनों परिवारों के बीच बेहद तनाव का माहौल था. 29 दिसंबर की सुबह ये सभी कुद्दुस के घर पहुंचे व तोड़फोड़ शुरू कर दी. इसके बाद उसे घर से बाहर निकाला व धारदार हथियार से हमला बोल दिया जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी.