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जगदीशपुर थानाध्यक्ष लाइन हाजिर, एसआइ हुए सस्प

भागलपुर : भागलपुर के जोनल आइजी सुशील मानसिंह खोपड़े ने जगदीशपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह को लाइन हाजिर करते हुए उसी थाने में पदस्थापित एसआइ बिजेंद्र कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया है. सस्पेंशन के दौरान एसआइ का मुख्यालय पुलिस लाइन होगा. उन दोनों पर बालू के अवैध कारोबार को रोकने में नाकाम रहने […]

भागलपुर : भागलपुर के जोनल आइजी सुशील मानसिंह खोपड़े ने जगदीशपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह को लाइन हाजिर करते हुए उसी थाने में पदस्थापित एसआइ बिजेंद्र कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया है. सस्पेंशन के दौरान एसआइ का मुख्यालय पुलिस लाइन होगा. उन दोनों पर बालू के अवैध कारोबार को रोकने में नाकाम रहने और

इस अवैध कारोबार का विरोध करने वाले के साथ मारपीट होने पर बालू माफिया का साथ देते हुए धारा कम कर केस दर्ज करने का आरोप है.
जगदीशपुर थानाध्यक्ष लाइन…
नीरज तिवारी को जगदीशपुर का थानाध्यक्ष बनाया गया है.
शिकायत मिलने पर डीएसपी से करायी गयी जांच
जगदीशपुर के बरडीहा के रहनेवाले नवल किशोर साह ने जोनल आइजी से लिखित शिकायत की थी. उसने लिखा था कि उसके खेत के बालू का अवैध खनन किया जा रहा था. उसने जब इस अवैध कारोबार का विरोध किया तो उसके साथ उसके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की गयी जिसमें उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया. जान से मारने की नियत से उसका सिर भी फोड़ दिया गया. वह जगदीशपुर थाना केस दर्ज कराने गया तो उसके गहरे जख्म को देखते हुए भी जगदीशपुर थाना कांड संख्या 134/17 में 341/323/504/506/34 भादवि के तहत ही केस दर्ज किया गया. प्राथमिकी में 307 और 325 धाराएं नहीं लगायी गयीं.
इस शिकायत के बाद आइजी ने लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी से जांच करने का निर्देश दिया. डीएसपी ने जांच में पाया कि उस केस में 307 और 325 भादवि लगाना चाहिए था. इससे साफ हो गया कि एसआइ बिजेंद्र कुमार यादव ने अभियुक्त पक्ष से मिल कर केस को कमजोर कर दिया. डीएसपी के रिपोर्ट के आधार पर ही आइजी ने कार्रवाई की.
आइजी ने की कार्रवाई
जगदीशपुर के बरडीहा के रहनेवाले नवल किशोर साह ने की थी शिकायत
लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी की रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई
बालू के अवैध कारोबार को रोकने को लेकर कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद इसका प्रयास नहीं किया गया. जब मारपीट हुई तो केस की धाराओं को कम कर बालू माफिया का पक्ष लिया गया जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है. जहां भी अवैध कारोबार का साक्ष्य मिलेगा वहां के थानाध्यक्ष के िखलाफ कार्रवाई होगी.

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