इस्लामाबाद: पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार के बैंक खातों को जब्त करने और उनकी परिसंपत्तियों को नीलाम करने की अनुमति दे दी. पनामा दस्तावेज घोटाले में नाम आने के बाद उनके खिलाफ रिश्वत का एक मामला दर्ज किया गया था. उसके बाद वह देश छोड़कर भागे हुए हैं.
यह मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है. यह राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) द्वारा दर्ज उन चार मामलों में से एक है जिन्हें उसने उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के बाद दाखिल किया था. इन मामलों में डार के अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनका परिवार भी शामिल है. पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद शरीफ को अपना पद छोड़ना पड़ा था.
डॉन अखबार की खबर के मुताबिक, नैब ने एक याचिका दायर कर डार की परिसंपत्तियों की नीलामी की अनुमति मांगी थी. अदालत ने इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे यह अनुमति दे दी. साथ ही नैब ने उसे मामले में वापस वसूली गयी संपत्ति का लाभार्थी नियुक्त करने की भी अनुमति मांगी है. रपट में कहा गया है कि अदालत ने पंजाब प्रांत की सरकार को नीलामी की जिम्मेदारी दी है. अब यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो संपत्ति को बेच दे या उसे जब्त कर अपने पास रखे.