20.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

JCECEB के विज्ञापनों पर झारखंड HC की रोक, पूछा – स्थानीय से ही आवेदन क्यों?

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अवकाशकालीन पीठ ने झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद पीठ ने ANM, GNM B.Sc नर्सिंग (बेसिक) व B.Sc नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) के विज्ञापन पर रोक लगा दी.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अवकाशकालीन पीठ ने झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद पीठ ने एएनएम, जीएनएम बीएससी नर्सिंग (बेसिक) व बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) के विज्ञापन पर रोक लगा दी.

‘स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ही क्यों मांगा गया आवेदन’

पीठ ने जानना चाहा कि पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए होनेवाली प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ही क्यों मांगा गया है? पीठ ने प्रतिवादी राज्य सरकार व झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीइसीइबी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि निर्धारित की.

दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य में संचालित संस्थानों में एएनएम, जीएनएम बीएससी नर्सिंग (बेसिक) व बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए जेसीइसीइबी की ओर से विज्ञापन प्रकाशित किया गया है. इसमें शत-प्रतिशत झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है. इस कारण दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.

Also Read: झारखंड : शराब की बोतलों पर नासिक की कंपनी छापेगी होलोग्राम, घोटाले में फंसी प्रिज्म कंपनी निरस्त

झारखंड के अभ्यर्थियों के आरक्षित कर दी गयी सीटें

ऐसा कर शत-प्रतिशत सीटें झारखंड के अभ्यर्थियों के आरक्षित कर दी गयी है. यह संविधान के प्रवाधानों के खिलाफ है. अधिवक्ता श्री कुमार ने उक्त दोनों विज्ञापनों पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया. उल्लेखनीय है कि कुलचेंद्र कुमार सिंह, सुप्रभा कुमारी, पुष्पा कुमारी, विनय कुमार सिंह व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें