हजारीबाग (परवेज आलम). हजारीबाग चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग एमपी एमएलए विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया और 200 रुपये का जुर्माना लगाया. एमपी एमएलए विशेष न्यायालय की न्यायाधीश मरियम हेम्ब्रम की अदालत में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित हुईं. कोर्ट ने सजा के बाद 5-5 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दे दी. अधिवक्ता भैया संदीप कुमार ने बताया कि निर्णय के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील दायर की जाएगी.
आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज
2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहीं अन्नपूर्णा देवी पर पार्टी का पट्टा लगाकर मतदान करने का मामला कोडरमा थाना में कांड संख्या 66/19 के तहत दर्ज किया गया था. कोडरमा पुलिस ने शिकायत पर जांच-पड़ताल एवं वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद 14 मई 2019 को अन्नपूर्णा देवी पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
जिला जज की अदालत में दायर करेंगे अपील
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अधिवक्ता नवनेश एवं अधिवक्ता भैया संदीप कुमार ने बताया कि पूरे मामले में 11 लोगों की गवाही कोर्ट में दर्ज करायी गयी थी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने, गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय सुनाया. अधिवक्ता भैया संदीप कुमार ने बताया कि निर्णय के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील दायर की जाएगी.