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झारखंड : 2023 में सड़क हादसे और मौत के आंकड़ों में आयी कमी, एडीजी ने की समीक्षा

सड़क हादसों में घायलों की बात करें, तो 2020-21 में जनवरी से नवंबर तक 0.79 प्रतिशत था. यह 2021-22 में बढ़कर 15.41 प्रतिशत हो गया. वहीं 2022-23 में जनवरी से नवंबर तक घटकर -4.72 प्रतिशत हो गया.

वर्ष 2020-21 में जनवरी से नवंबर तक सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी का प्रतिशत 11.49 था. जबकि 2021-22 में इस अवधि में बढ़ोतरी का प्रतिशत 9.32 प्रतिशत था. वहीं वर्ष 2022-23 में जनवरी से नवंबर तक आंकड़ा घटकर 2.83 प्रतिशत पर पहुंच गया. वहीं, सड़क हादसे में मौत की संख्या में बढ़ोतरी का प्रतिशत वर्ष 2020-21 में जनवरी से नवंबर तक 21.63 प्रतिशत था. जबकि वर्ष 2021-22 में इसी अवधि में 10.01% पर पहुंच गया. वहीं 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 7.04% रह गया. सड़क हादसों में घायलों की बात करें, तो 2020-21 में जनवरी से नवंबर तक 0.79 प्रतिशत था. यह 2021-22 में बढ़कर 15.41 प्रतिशत हो गया. वहीं 2022-23 में जनवरी से नवंबर तक घटकर -4.72 प्रतिशत हो गया. एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाठकर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक के दौरान समीक्षा में उक्त बातें सामने आयी.

पिकनिक स्पॉट की पहचान कर एहतियाती कदम उठाये पुलिस

बैठक के दौरान एडीजी अभियान ने आनेवाले समय में क्रिसमस व नव वर्ष को देखते हुए जिलों में पिकनिक स्पॉट की पहचान कर एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है. पिकनिक स्थल पर लोगों को सतर्क होकर वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग नहीं करने और शराब का सेवन नहीं करने की सलाह देने को कहा है.

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एक दिन बिना वाहन के चलें लोग

एडीजी ने अफसरों को कहा कि हर जिले में लोग एक दिन वाहन छोड़कर पैदल चलें. इसके लिए लोगों को प्रेरित करें. इसकी शुरुआत संबंधित जिले के वरीय पदाधिकारी से भी की जा सकती है. 2024 के जनवरी में रोड सेफ्टी वीक मनाने का भी निर्देश दिया गया.

नो हेलमेट, नो पेट्रोल से फैलायी जा रही जागरूकता

गोड्डा, चाईबासा, जामताड़ा, चतरा, बोकारो, रामगढ़, पाकुड़, सरायकेला, गुमला, दुमका व हजारीबाग में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस इंफोर्समेंट बढ़ाकर नये बने रहे ब्लैक स्पॉट पर स्पीड ब्रेकर बनवाकर, चेतावनी बोर्ड लगाकर लोगों को सजग किया जा रहा है. महिला समिति के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाकर नो हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान चलाया जा रहा है. इसके अलावा 10 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023 तक पूरे राज्य में एमवी एक्ट के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 3497, ओवर स्पीडिंग के 2197, रेड लाइट जंपिंग के 1718, बिना सीट बेल्ट के 2509 और बिना हेलमेट के 10747 मामलों में कार्रवाई की गयी है.

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