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दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में तीन करोड़ के फ्रॉड में शाखा प्रबंधक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की भोरे शाखा में 2.99 करोड़ के हुए फ्रॉड के मुख्य आरोपित निलंबित शाखा प्रबंधक चौधरी संजय कुमार रामाकांत की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह- संजीव कुमार पांडेय के कोर्ट में सुनवाई हुई.

गोपालगंज. दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की भोरे शाखा में 2.99 करोड़ के हुए फ्रॉड के मुख्य आरोपित निलंबित शाखा प्रबंधक चौधरी संजय कुमार रामाकांत की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह- संजीव कुमार पांडेय के कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में पुलिस की ओर से आयी केस डायरी व दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया. जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट के समक्ष बैंक का पक्ष रखते हुए कहा कि चौधरी संजय रामाकांत ब्रांच के प्रबंधक थे. जमाकर्ताओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हुए 2.99 करोड़ की राशि अपने सगे-संबंधियों और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर घोटाले को अंजाम दिया. कोर्ट के समक्ष चौधरी रमाकांत का लिखित इकबालिया बयान बैंक की तरफ से पेश किया गया. इसमें रमाकांत ने घोटाले की बात को स्वीकारते हुए राशि लौटाने के लिए समय की मांग की थी. उसके द्वारा मांगे गये समय के पूरा होने के बाद बैंक की तरफ से भारी थाने में प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ी थी. वहीं बचाव पक्ष के वकील रूपेश कुमार की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया. निलंबित शाखा प्रबंधक चौधरी संजय कुमार रामाकांत ने 12 लाेगों के बैंक एकाउंट में राशि को ट्रांसफर किया था. उनमें से नीलम दुबे, नथुनी प्रसाद, कौशल किशोर दुबे, निर्भय यादव, रंभा कुमारी ने रिटेन में कहा कि शाखा प्रबंधक परिचित थे. उनके द्वारा विद्ड्राॅल फाॅर्म भरवा कर ले लिया गया था. राशि उन्होंने ही मंगायी और निकासी भी उनके ही द्वारा की गयी. भोरे शाखा से प्रबंधक चौधरी संजय कुमार रामाकांत ने अपने सहयोगी पेंटा आइटी सहायक संजय यादव, सहायक संजीव कुमार को मैनेज कर फ्रॉड को अंजाम दिया था. कुल 67 लोगों के खातों से 28 फरवरी 2022 से 22 अगस्त 2023 के बीच भोरे शाखा से 2.99 करोड़ रुपये का फ्रॉड कर लिया. इस मामले में भोरे थाने में कांड दर्ज किया गया है.

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