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चितपुर: घोष बागान लेन में ब्रह्मबाबा मंदिर से निकली थी धार्मिक रैली, शस्त्र प्रदर्शन करने पर छह गिरफ्तार

कोलकाता : हनुमान जयंती के दिन मंगलवार शाम उत्तर कोलकाता के चितपुर इलाके से निकाली गयी रैली में शस्त्र का प्रदर्शन करने के आरोप में चितपुर थाने की पुलिस ने 11 लोगों के नाम पर एफआइआर दर्ज की है, जिनमें से मंगलवार रात छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों के नाम पिंटर […]

कोलकाता : हनुमान जयंती के दिन मंगलवार शाम उत्तर कोलकाता के चितपुर इलाके से निकाली गयी रैली में शस्त्र का प्रदर्शन करने के आरोप में चितपुर थाने की पुलिस ने 11 लोगों के नाम पर एफआइआर दर्ज की है, जिनमें से मंगलवार रात छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों के नाम पिंटर दत्ता, सत्यजीत विश्वास, संटू सिंह, शंभु सिंह, सोमनाथ सिंह और अमित सिंह हैं.

बुधवार को सियालदह कोर्ट में पेश करने पर सभी आरोपियों को 19 अप्रैल तक जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया. एफआइआर में नामजद अन्य पांच आरोपी संजय मोदी, संजीव बाजोरिया, कमल जैन, अवधेश सिंह और अर्जुन चौरसिया पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. उनकी तलाश हो रही है. ये आरोपी घोष बागान, लॉकगेट रोड, काशीपुर रोड व चितपुर रोड के रहनेवाले हैं.

सूत्रों के मुताबिक पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि हनुमान जयंती के दिन मंगलवार को चितपुर इलाके के घोष बागान लेन स्थित ब्रह्मबाबा मंदिर से 200 से 250 समर्थकों को लेकर एक धार्मिक रैली निकाली गयी थी. इस रैली के लिए पुलिस से इजाजत भी नहीं ली गयी थी. शाम 6.15 बजे निकली रैली में कुछ लोग अस्त्र-शस्त्र लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिससे इलाके की शांति भंग होने का खतरा था. कई बार मना करने के बावजूद समर्थक नहीं माने.

इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की. वहीं गिरफ्तार आरोपियों की तरफ से वकील पारस नाथ यादव ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि महावीर जयंती के अवसर पर एक धार्मिक रैली निकाली गयी थी. इस रैली में शस्त्र रखने की परंपरा सदियों से बनी हुई है. रैली से पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, सभी संभ्रात व इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखते है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस कोई शस्त्र बरामद नहीं कर पायी है. यही नहीं रैली के पहले चितपुर थाने के अतिरिक्त प्रभारी को इसके बारे में लिखित सूचना भी दी गयी थी. इसके कारण पुलिस की तरफ से रैली में पुलिस फोर्स भी दिया गया था. इसके कारण आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाये. वहीं अदालत ने दोनों पक्ष की बातें सुन कर सभी गिरफ्तार आरोपियों को 19 अप्रैल तक जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दे दिया.

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