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जर्जर इमारतों को तोड़ने को लेकर बैठक आज
नगर निगम ले सकता है बड़ा फैसला कोलकाता : अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम काफी सख्त है. मंगलवार को महानगर के 82 नंबर वार्ड स्थित 77 नंबर चेतला इलाके में अवैध ढंग से बनाये गये एक बिल्डिंग के उपरी हिस्से को निगम ने तोड़ दिया. निगम ने इस बिल्डिंग के लिए जी प्लस 4 […]
नगर निगम ले सकता है बड़ा फैसला
कोलकाता : अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम काफी सख्त है. मंगलवार को महानगर के 82 नंबर वार्ड स्थित 77 नंबर चेतला इलाके में अवैध ढंग से बनाये गये एक बिल्डिंग के उपरी हिस्से को निगम ने तोड़ दिया. निगम ने इस बिल्डिंग के लिए जी प्लस 4 के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन प्रमोटर ने अवैध ढंग से जी प्लस 7 तक तैयार किया गया है. इसलिए अवैध ढंग से तैयार किये गये ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया गया.डीजी बिल्डिंग (2) देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया कि धारा 400(8) के तहत बिल्डिंग का अवैध हिस्सा तोड़ा गया है.
इस अवैध निर्माण को तोड़ने का काम गुरुवार तक पूरा कर लिया जायेगा. जर्जर इमारतों को तोड़ने के विषय में डीजी ने कहा कि निगम पहले ऐसी इमारतों को चिन्हित कर धारा 411 (1) व 411(2) के तहत इमारत को खतरनाक घोषित करता है. इसके बाद 411(3) तथा 411(4) के तहत निगम जर्जर इमारत को तोड़ सकता है, लेकिन निगम के इस कानून को कई तरह की जटिलताओं के कारण ठीक तरह से लागू किये जाने में परेशानी हो रही है.
इसलिए इस विषय पर चर्चा के लिए बुधवार को बैठक बुलायी गयी है. बैठक मेयर शोभन चटर्जी के नेतृत्व में संपन्न होगी. मेयर के अलावा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, एमनजीओ, शहर के विशिष्ठ लोग तथा निगम के बिल्डिंग विभाग के लोग बैठक में भाग लेंगे. जर्जर इमारतों को तोड़ने को लेकर इस बैठक में निगम द्वारा बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
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