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2006 से पूर्व पंजीकृत स्कूल बस व पुलकार नहीं चलेगी

फरमान. परिवहन मंत्री शुभेंदु अिधकारी ने कहा सभी स्कूल बसों व पुलकार में जीपीएस सिस्टम लगाना होगा अनिवार्य कोलकाता : स्कूल बस और पुलकार से जानेवाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार व परिवहन विभाग की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं. सुरक्षा के मद्देनजर वर्ष 2006 के पहले पंजीकृत हुए स्कूल […]

फरमान. परिवहन मंत्री शुभेंदु अिधकारी ने कहा
सभी स्कूल बसों व पुलकार में जीपीएस सिस्टम लगाना होगा अनिवार्य
कोलकाता : स्कूल बस और पुलकार से जानेवाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार व परिवहन विभाग की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं. सुरक्षा के मद्देनजर वर्ष 2006 के पहले पंजीकृत हुए स्कूल बस और पुलकार को अब महानगर में चलाये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. यह बात राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कही. वह गुरुवार को वेस्ट बंगाल कान्ट्रैक्ट कैरियर ओनर्स एंड आॅपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित जागरूकता सभा ‘सेव ड्राइव सेव लाइव’ को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर एसोसिशन के पदाधिकारियों के अलावा स्कूल व पुलकार के दर्जनों चालक व सहयोगी मौजूद रहे.
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के नजरिये से सभी स्कूल बसों व पुलकार में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा. सुरक्षा के तौर पर सभी स्कूल बसों को जीपीएस सिस्टल से लैस किया जायेगा. इसके लिए 30 नंवबर तक सभी स्कूल बसों व पुलकार में जीपीएस सिस्टम को लगवाना अनिवार्य होगा. वहीं, वर्ष 2006 के पहले की सभी गाड़ियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन लेना होगा. इसके लिए सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रकिया का सरलीकरण किया जायेगा. इस कार्य के लिए सरकार की ओर से बस मालिकों की मदद की जायेगी.
मंत्री ने बताया कि जांच के दौरान अनफिट पाये जानेवाली स्कूल बसों को महानगर के सड़कों पर चलने नहीं दिया जायेगा. मंत्री ने चालकों से यह अनुरोध किया है कि वे अनफिट पाये जाने वाली स्कूल बसों को न चलायें. श्री अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग के नियमों के तहत पुलकार व स्कूल बसों की नियमित जांच मालिकों को करवानी होगी.
वहीं, अब स्कूल प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी स्कूल की बसें व पुलकार पुरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं. साथ ही स्कूल बसों व पुलकार की पार्किंग की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रबंधन को लेना होगा.

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