कोलकाता: चिट फंड कंपनी सारधा समूह मामले की जांच सीबीआइ को सौंपे जाने का समय अभी नहीं आया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि चिट फंड घोटाले में किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच के लिए अंतरिम आदेश देने के अनुरोध पर उचित स्तर पर विचार किया जायेगा. न्यायालय ने इस घोटाले की सीबीआइ जांच के लिए दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच जून की तारीख मुकर्रर की है.
न्यायमूर्ति आशीष कुमार बनर्जी और न्यायमूर्ति मृणाल कांति चौधरी की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीआइ जांच के अनुरोध पर आदेश देने का समय नहीं आया है. इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला लिया जायेगा.
सारधा घोटाले में किसी केंद्रीय एजेंसी को जांच शुरू करने का निर्देश देने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की एक याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर पीठ ने कहा कि मामला सुनवाई के शुरुआती स्तर पर है और इस पर उचित स्तर पर विचार किया जायेगा. हालांकि पीठ ने इस अनुरोध को खारिज नहीं किया.
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति जे बागची की पीठ द्वारा इस मामले को छोड़ देने के बाद इसे न्यायमूर्ति बनर्जी और न्यायमूर्ति चौधरी की पीठ को सौंपा गया है.