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दान किये गये स्थान पर स्कूल बनाने का निर्देश

कोलकाता. पुरुलिया के केतकी अंचल में कल्पना चौधरी द्वारा दी गयी जमीन पर प्राथमिक स्कूल बनाने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. अगले दो महीने के भीतर इस बाबत कमिश्नर ऑफ स्कूल को कदम उठाना होगा. उन्हें जिला प्राथमिक काउंसिल की ओर से सहयोग दिया जायेगा. बुधवार को न्यायाधीश अशोक दास अधिकारी ने यह […]

कोलकाता. पुरुलिया के केतकी अंचल में कल्पना चौधरी द्वारा दी गयी जमीन पर प्राथमिक स्कूल बनाने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. अगले दो महीने के भीतर इस बाबत कमिश्नर ऑफ स्कूल को कदम उठाना होगा. उन्हें जिला प्राथमिक काउंसिल की ओर से सहयोग दिया जायेगा. बुधवार को न्यायाधीश अशोक दास अधिकारी ने यह निर्देश दिया. आवेदक के वकील सौगत मित्र ने बताया कि 1990 में पुरुलिया के केतकी में रहने वाली कल्पना चौधरी ने उस इलाके में प्राथमिक स्कूल बनाने के लिए 7300 वर्ग फुट जगह नगरपालिका को दान में दिया था. लेकिन लंबा समय बीत जाने पर भी नगरपालिका ने कुछ नहीं किया. इस पर वह हाइकोर्ट की शरण में आयी थीं. इसी आधार पर अदालत ने उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि इलाके का प्राथमिक स्कूल स्थानीय दुर्गा मंदिर में है.

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