कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बारासात के कामदुनी में कॉलेज छात्र से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को सुनवाई जितनी तेजी से संभव हो, पूरा करने निर्देश दिया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने जिला अदालत को दो महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि कोई भी अनावश्यक स्थगन प्रदान नहीं किया जाये, जिससे सुनवाई में देरी हो सकती है.
खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए उस 20 वर्षीय छात्र के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया.
क्या है मामला
उत्तर 24 परगना जिले के बारासात क्षेत्र स्थित कामदुनी गांव में छात्र की गत सात जून को सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गयी थी. सीआइडी मामले की जांच कर रही है. अदालत ने कहा कि नौ आरोपियों में से आठ को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है. इस स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है.