बारीपदा (ओडि़शा). ओडि़शा के मयूरभंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक चिटफंड कंपनी के प्रमुख और उपप्रमुख को चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. बारीपदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय साहू ने जिले में पोंजी योजना ‘जोडियक फाउंडेशन आफ रायरंगपुर’ के प्रमुख पुबन बिहारी बेहरा और उपप्रमुख सुभाष चंद्र मोहंती को चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा दी. अदालत ने दोनों पर लगभग सवा सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने का सश्रम कारावास और बढ़ाने का आदेश दिया. इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में 14 गवाहों से पूछताछ की गयी थी.
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चिटफंड कंपनी के दो लोगों को सजा
बारीपदा (ओडि़शा). ओडि़शा के मयूरभंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक चिटफंड कंपनी के प्रमुख और उपप्रमुख को चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. बारीपदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय साहू ने जिले में पोंजी योजना ‘जोडियक फाउंडेशन आफ रायरंगपुर’ के प्रमुख पुबन बिहारी बेहरा और उपप्रमुख सुभाष चंद्र मोहंती को चार-चार […]
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