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आरोपी कब फेंकेगा एसिड, क्या इसका कर रहे इंतजार

दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ जमानत योग्य धारा : पुलिस की निष्क्रियता से हाइकोर्ट नाराज, पूछा कोलकाता : मुर्शिदाबाद जिले में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और इस मामले में जब पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज की तो आरोपी के खिलाफ जमानत योग्य धाराओं के तहत मामला […]

दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ जमानत योग्य धारा : पुलिस की निष्क्रियता से हाइकोर्ट नाराज, पूछा

कोलकाता : मुर्शिदाबाद जिले में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और इस मामले में जब पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज की तो आरोपी के खिलाफ जमानत योग्य धाराओं के तहत मामला किया गया था. थाने के खिलाफ निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवांशु बसाक भी दंग रह गये.
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने न्यायाधीश को बताया कि एक तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जमानत योग्य मामला दर्ज किया, उसके बाद आरोपी द्वारा उसे मामला उठाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, यहां तक कि एसिड फेंकने की भी धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही. इसके बाद न्यायाधीश ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, क्या पुलिस को इस बात का इंतजार है कि आरोपी कब पीड़िता पर एसिड फेंकेगा और फिर कार्रवाई होगी.
हाइकोर्ट ने पुलिस को मामले में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया और युवती के सभी आरोपों को एक साथ संयुक्त कर आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामले करने का आदेश दिया.
क्या है मामला : पीड़िता के वकील ने बताया कि मुर्शिदाबाद के जियागंज की रहनेवाली युवती ने अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अगस्त 2016 में एक निजी अस्पताल में काम करना शुरू किया और रोजाना काम में आते-जाते समय तोतन शेख नामक युवक के साथ उसकी पहचान हुई थी. इसके बाद एक दिन तोतन शेख ने 29 सितंबर को युवती के साथ दुष्कर्म किया, इसके बाद युवती जियागंज थाने में शिकायत करने पहुंची, लेकिन पुलिस ने ताेतन के खिलाफ जमानत योग्य मामला किया, जिससे उसे आसानी से जमानत मिल गई. इसके बाद तोतन ने मामला उठाने के खिलाफ उसे धमकी देना शुरू कर दिया था. गुरुवार को हाइकोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को थोड़ी राहत मिली है, मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी.

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