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किशोर अपहरण मामले में कोर्ट ने पुलिस को दिया दो माह का समय

कोलकाता. नदिया के एक किशोर के अपहरण के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुलिस को दो महीने का समय दिया है. दो महीने के भीतर लापता किशोर का पता न लगा पाने पर मामले की जांच का जिम्मा सीआइडी को दे दिया जायेगा. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने सोमवार को सुनवाई में यह […]

कोलकाता. नदिया के एक किशोर के अपहरण के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुलिस को दो महीने का समय दिया है. दो महीने के भीतर लापता किशोर का पता न लगा पाने पर मामले की जांच का जिम्मा सीआइडी को दे दिया जायेगा. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने सोमवार को सुनवाई में यह स्पष्ट कर दिया.

सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील अरिजीत मजुमदार ने बताया कि पिछले महीने की 16 तारीख को रात को ट्यूशन पढ़ने गया नदिया के कल्याणी का 16 वर्षीय किशोर संतु भट्टाचार्य लापता हो गया. किशोर के सहपाठियों से पता चला कि वह ट्यूशन से निकला था. उसी दिन रात को कल्याणी थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज करायी गयी. साथ ही किशोर के दोस्तों के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत की गयी. लेकिन अभी तक पुलिस संतु का पता नहीं लगा सकी है. इस संबंध में सरकारी वकील ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

गंगा में गोताखोरों को उतारा गया है. स्थानीय एक आश्रम से किशोर का बैग व साइकिल बरामद किया गया है. आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ कर रही है. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच की प्रगति से वह संतुष्ट नहीं है. मामले की अगली सुनवाई में पुलिस से जांच रिपोर्ट उन्होंने तलब की है. पूजा की छुट्टियों के दो हफ्ते के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.

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