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विधानसभा में पारित किया गया पिछड़ी जातियों के विकास निगम से संबंधित संशोधन विधेयक

बंगाल विधानसभा से गुरुवार को पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास व वित्त काॅरपोरेशन (संशोधन) विधेयक 2024 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.

कोलकाता. बंगाल विधानसभा से गुरुवार को पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास व वित्त काॅरपोरेशन (संशोधन) विधेयक 2024 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बुलुचिक बराइक ने यह विधेयक पेश किया. सदन में इस पर डेढ़ घंटे की चर्चा के बाद यह विधेयक पारित हो गया. मंत्री ने चर्चा के जवाब में कहा कि इस संशोधन विधेयक से एससी-एसटी व ओबीसी समुदाय के लोगों के विकास के लिए गठित इस निगम के हाथ और मजबूत होंगे और काम में तेजी आयेगी. मंत्री ने इस दौरान दावा किया कि 2011 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ममता बनर्जी के शासनकाल में एससी-एसटी व ओबीसी समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाये गये हैं. अनुसूचित जाति से लेकर आदिवासी समुदाय तक सबका विकास हुआ है. उन्होंने कहा कि चाय उद्योग में काम करने वाले ज्यादातर आदिवासी श्रमिक हैं. चाय श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने से लेकर आज उनके परिवारों को हर महीने 35 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है. चाय श्रमिकों को जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं. राज्य सरकार पक्का मकान बनाने के लिए चाय श्रमिकों को 1.20 लाख रुपये दे रही है. ममता बनर्जी सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है. हम चाहते हैं कि सभी को लेकर बंगाल को आगे बढ़ाएं. हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं.

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