विधानसभा में पारित किया गया पिछड़ी जातियों के विकास निगम से संबंधित संशोधन विधेयक

बंगाल विधानसभा से गुरुवार को पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास व वित्त काॅरपोरेशन (संशोधन) विधेयक 2024 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.
कोलकाता. बंगाल विधानसभा से गुरुवार को पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास व वित्त काॅरपोरेशन (संशोधन) विधेयक 2024 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बुलुचिक बराइक ने यह विधेयक पेश किया. सदन में इस पर डेढ़ घंटे की चर्चा के बाद यह विधेयक पारित हो गया. मंत्री ने चर्चा के जवाब में कहा कि इस संशोधन विधेयक से एससी-एसटी व ओबीसी समुदाय के लोगों के विकास के लिए गठित इस निगम के हाथ और मजबूत होंगे और काम में तेजी आयेगी. मंत्री ने इस दौरान दावा किया कि 2011 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ममता बनर्जी के शासनकाल में एससी-एसटी व ओबीसी समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाये गये हैं. अनुसूचित जाति से लेकर आदिवासी समुदाय तक सबका विकास हुआ है. उन्होंने कहा कि चाय उद्योग में काम करने वाले ज्यादातर आदिवासी श्रमिक हैं. चाय श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने से लेकर आज उनके परिवारों को हर महीने 35 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है. चाय श्रमिकों को जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं. राज्य सरकार पक्का मकान बनाने के लिए चाय श्रमिकों को 1.20 लाख रुपये दे रही है. ममता बनर्जी सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है. हम चाहते हैं कि सभी को लेकर बंगाल को आगे बढ़ाएं. हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




