मुजफ्फरनगर : एक स्थानीय अदालत ने पिछले वर्ष के दंगों में दो भाइयों की हत्या के तीन आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जिला सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने कल सहदेव, अजित सिंह और अमरदीप की जमानत याचिकाएं नामंजूर कर दी जिन पर पिछले वर्ष 9 सितंबर को दो भाइयों शाहिद और नवाब की हत्या का आरोप है.
जिला परिषद के दुष्यंत त्यागी ने यह जानकारी दी. त्यागी ने बताया कि दोनों भाई जिले में मथेरी गांव में अपनी दुकान के लिए दूध लेने गये थे जहां उन पर दंगाइयों ने हमला कर दिया. मृतक के पिता अख्तर हसन ने छह लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी. दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने अपराध में उनकी संलिप्तता की पुष्टि की है.