2010 में तत्कालीन थाना प्रभारी ने दर्ज कराया था मामला
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आर्म्स एक्ट में माओवादी मार्शल को 5 वर्ष जेल
2010 में तत्कालीन थाना प्रभारी ने दर्ज कराया था मामला एरिया कमांडर के साथ घटना को अंजाम देने की तैयारी में था चाईबासा : आर्म्स एक्ट मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीराम जियावन की अदालत ने भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य मार्शल टोपनो को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनायी. […]
एरिया कमांडर के साथ घटना को अंजाम देने की तैयारी में था
चाईबासा : आर्म्स एक्ट मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीराम जियावन की अदालत ने भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य मार्शल टोपनो को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनायी. इस संबंध में 15 मार्च 2010 को मनोहरपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी रंजीत मिंज के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार 15 मार्च को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पोसैता रेलवे स्टेशन स्थित मनमोर गांव में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य मार्शल टोपनो के घर के पास एरिया कमांडर जॉनसन दा अपने 5-6 सक्रिय सदस्यों हाबिअ चेरवा, नेलशन चेरवा,
मंगरा कच्छप, हाबिल पूर्ति आदि के साथ जमा होकर घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मार्शल टोपनो के घर पहुंची. पुलिस जीप देख उक्त सभी बंदूक, राइफल लेकर जंगल की ओर भाग गये. इस दौरान मार्शल टोपनो की बाइक बंद हो गयी. पुलिस ने चारों ओर से मार्शल को घेरकर पकड़ लिया. उसके पास से लोडेड पिस्तौल व जिंदा गोली बरामद किया गया. पूछताछ में उसने भागने वालों का नाम बताया.
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