चाईबासा : डायन भूत भगाने के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले की अदालत ने तांत्रिक राजू अधिकारी को दस साल की सजा सुनाई है. जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार शुक्ला की अदालत ने मामले में अभियुक्त पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में नाबालिग की ओर से 24.11.2008 को नोवामुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें बताया गया कि पड़ोस में रहने वाले राजू अधिकारी ने आकर उसके पिता को बताया कि उनके घर में डायन भूत है. जिसे पूजा पाठ कर भगाना होगा.
23.11.2008 को उसके पिता, मां, दीदी व जिजा के साथ वे पूजा पाठ करने राजू के घर गये थे. जहां कुछ देर पूजा पाठ करने के बाद राजू ने उस पर भूत होने की बात कहीं तथा उसे रोककर परिवार वालों को घर भेज दिया.
राजू ने भूत भगाने के नाम पर उसे पहले नि:वस्त्र कर डंडे से पिटा तथा बेहोश हो जाने पर उसके साथ दुष्कर्म किया. सुबह होश में आने पर उसने घटना की जानकारी परिवार को दी और यह मामला पुलिस तक पहुंचा. सबूत व गवारों के बयान पर अदालत ने सजा सुनाई.