ओके ::: सात लोगों पर अवैध पत्थर खदान चलाने पर प्राथमिकी दर्ज

प्रतिनिधि, साहिबगंजशहर से सटे महादेवगंज स्थित जोकमारी मौजा में दो जगहों पर अवैध रूप से पत्थर खदान चलाने पर सात लोगों पर जिला खनन पदाधिकारी फेंकू राम ने जिरवाबाड़ी ओपी में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया है. ओपी पुलिस ने झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 54 व भारतीय दंड संहिता के सुसंगत […]
प्रतिनिधि, साहिबगंजशहर से सटे महादेवगंज स्थित जोकमारी मौजा में दो जगहों पर अवैध रूप से पत्थर खदान चलाने पर सात लोगों पर जिला खनन पदाधिकारी फेंकू राम ने जिरवाबाड़ी ओपी में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया है. ओपी पुलिस ने झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 54 व भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत महादेवगंज के मुकेश यादव, छबिला यादव, राजेश यादव, अमर यादव, भिखारी यादव, अभय यादव व सुनील यादव पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुट गई है. इस सबंध मंे जिला खनन पदाधिकारी फेेंकू राम ने बताया कि विगत 20 मई को वे जोकमारी के रवींद्र यादव के खदान के पूर्व छोर पर छापेमारी की. वहां पर कुछ मजूदर पत्थर खनन का काम कर रहे थे. उनलोगों को देखकर सभी मजदूर व पत्थर खदान चलाने वाले आरोपी जंगल में छिपकर पहाड़ की ओर चढ़ गये. वहीं बाबा प्रोजेक्ट के खनन पट्टा के बगल में पश्चिमी छोर पर भिखारी यादव, अभय यादव, सुनील यादव पत्थर खादान चला रहे थे. इधर, ओपी प्रभारी ॠषिकेश कुमार ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है.
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