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गैस कनेक्शन लेते ही मिलता है 6 लाख तक का इंश्योरेंस, जानें क्या होती है प्रक्रिया

अगर आप घरेलू रसोई गैस का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. जैसे ही आप इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस से घरेलू गैस कनेक्शन लेते हैं, तो आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है. घरेलू गैस का प्रयोग करने के दौरान कोई भी दुर्घटना होती है, तो इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देती हैं.

Gas Connection Insurance Cover: अगर आप घरेलू रसोई गैस का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. जैसे ही आप इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस से घरेलू गैस कनेक्शन लेते हैं, तो आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है. घरेलू गैस का प्रयोग करने के दौरान कोई भी दुर्घटना होती है, तो इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देती हैं. इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होता है.

क्लेम के लिए क्या करना होगा

क्लेम के लिए जरूरी है कि दुर्घटना निबंधित पते पर होनी चाहिए. घटना की क्रमबद्ध जानकारी ग्राहक अपने आवेदन में लिखेंगे. दुर्घटना होने की स्थिति में ग्राहक को 90 दिनों के भीतर गैस एजेंसी को सूचित करना होगा. सूचना देने के दौरान ग्राहकों के पास मूल एसवी पेपर, एफआइआर की कॉपी एवं फायर विभाग की रिपोर्ट (अगर उपलब्ध है) देनी होगी. साथ ही एक आवेदन देना होगा, जिसमें घटना के बारे में विस्तृत जानकारी और डैमेज की सूचना देनी है. इंडेन के डिविजनल एलपीजी हेड मोहम्मद आमीन ने कहा कि नया घरेलू गैस कनेक्शन लेने के साथ इंश्योरेंस हो जाता है. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर अपनी गैस एजेंसी को सूचित करें.

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मृत्यु होने पर मिलता है प्रति व्यक्ति छह लाख

गैस कंपनियों के अनुसार, दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति छह लाख रुपये दिये जाते हैं. वहीं, घायल होने पर प्रति व्यक्ति अधिकतम दो लाख रुपये तक दिये जाते हैं. यह मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तय होता है. वहीं, संपत्ति का नुकसान होने पर अधिकतम दो लाख रुपये दिये जाते हैं. यह राशि इंश्योरेंस कंपनी की सर्वे रिपोर्ट पर निर्भर करती है.

Prabhat Khabar News Desk
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