न्यू ईयर पार्टी में आनेवालों का होटलों को रखना होगा रिकॉर्ड, कोरोना संक्रमण के बीच जारी हुई गाइडलाइन

प्रशासन के ओर जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि होटल मालिकों को न्यू ईयर पार्टी में आनेवालों सभी लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा.
jharkhand news, Happy New Year 2021 new Year party guideline in jharkhand रांची : राजधानी के होटलों, बार और रेस्टोरेंट में 31 दिसंबर की शाम आयोजित की जानेवाली न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां तेज हो गयी हैं. जाहिर है कि उस शाम होनेवाली पार्टियों में बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे. चूंकि कोरोना का खौफ अब भी बरकरार है, इसलिए रांची जिला प्रशासन ने सभी बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं.
सडीओ की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि पार्टी में आनेवालों सभी लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा. सभी के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. आयोजन के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग का पालन भी सुनिश्चित करना होगा. वहीं आयोजन स्थल की कुल क्षमता के एक चौथाई लोगों को पार्टी में आमंत्रित करने की हिदायत दी गयी है.
साथ ही स्पष्ट किया गया है कि हर हाल में उक्त गाइडलाइन का पालन करना होगा. जो भी प्रतिष्ठान इसका उल्लंघन करेंगे उन पर ‘आपदा प्रबंधन अधिनियम’ की सुसंगत धाराओं और आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
न्यू ईयर पार्टी में होटलों, बार और रेस्टोरेंट में निर्धारित क्षमता से अधिक लोग न जुटें, इसकी जांच के लिए लिए जिला प्रशासन मजिस्ट्रेट तैनात किये जायेंगे.
होटलों, बार और रेस्टोरेंट आदि के लिए गाइडलाइन जारी
आयोजन स्थल की क्षमता के मुकाबले केवल एक चौथाई आगंतुक ही आयेंगे
तैनात किये जायेंगे मजिस्ट्रेट, जो करेंगे होटलों, बार और रेस्टोरेंट की जांच
पुराने साल की विदाई व नव वर्ष के आगमन की खुशी में नशे में कोई दुर्घटना का शिकार न हो, इसके लिए पुलिस 30-31 दिसंबर व एक जनवरी 2021 को शराब पीकर वाहन चलानेवालों के खिलाफ विशेष अभियान चलायेगी. हालांकि कोरोना की वजह से अभियान के दौरान एनालॉग मीटर की जगह डिजिटल मीटर का उपयोग किया जायेगा. एनालॉग मीटर से मुंह में पाइप डाल कर शराब के लेबल की जांच की जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसका उपयोग संभव नहीं है. यह निर्णय पुलिस अधिकारियों ने लिया है.
डिजिटल मीटर के जरिये पुलिस वाहन चालक का पैसिव रीडिंग लेगी. इसमें जिसका साइन पॉजिटिव आयेगा, उसे अस्पताल ले जाकर उसके खून में शराब की मात्रा की जांच करायी जायेगी. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस वाहन चालक के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन दायर करेगी.
Posted By : Sameer Oraon
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