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फर्जी चालान पर लौह अयस्क बिक्री के ‍मामले में इडी ने जब्त की संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने फर्जी चालान पर लौह अयस्क की बिक्री मामले में राकेश कुमार सिंघानिया और महाबीर प्रसाद रूंगटा की 4.10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने फर्जी चालान पर लौह अयस्क की बिक्री मामले में राकेश कुमार सिंघानिया और महाबीर प्रसाद रूंगटा की 4.10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. सिंघानिया की कंपनी मेसर्स तिरुपति बालाजी कोलकाता में निबंधित है. रामगढ़ में रूंगटा की कंपनी रामगढ़ स्पंज के नाम से चलती है. जब्त की गयी संपत्ति में जमीन और बैंक खाता शामिल है.

रामगढ़ से 73.45 लाख जब्त : इडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में सिंघानिया की आसनसोल और रघुनाथपुर स्थित 3.37 करोड़ रुपये की जमीन जब्त की है. रामगढ़ स्पंज के बैंक ऑफ इंडिया स्थित खाते से 73.45 लाख रुपये जब्त किये हैं. इडी ने वर्ष 2012 में तिरुपति बालाजी और रामगढ़ स्पंज के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी.

मामले की जांच में यह पाया गया कि तिरुपति बालाजी कंपनी के मालिक राकेश कुमार सिंघानिया कई कागजी कंपनी चलाते थे. इन कागजी कंपनियों में मेसर्स एपिकल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड शामिल है. फर्जी कंपनियों के जरिये नाजायज कमाई को जायज करार देने की कोशिश : मनी लाउंड्रिंग के आरोप की जांच के दौरान पता चला कि कोलकाता में निबंधित इस कंपनी की लौह अयस्क ढुलाई की गतिविधियां चाईबासा में केंद्रित हैं.

इस कंपनी द्वारा लौह अयस्क के वैध लीज धारकों के नाम पर फर्जी चालान का इस्तेमाल करते हुए लौह अयस्क की ढुलाई और बिक्री की जाती थी. फर्जी चालान और फर्जी कंपनियों के सहारे की गयी नाजायज कमाई को जायज करार देने के लिए कंपनी के मालिक ने कई हथकंडे अपनाये और इससे संपत्ति खरीदी है.

4.10 करोड़ रुपये की संपत्ति की गयी जब्त, सिंघानिया की कंपनी ने रामगढ़ स्पंज को बेचा था

सिंघानिया द्वारा मनी लाउंड्रिंग के सहारे आसनसोल और रघुनाथपुर में जमीन खरीदे जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद इडी ने 3.7 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन अस्थायी रूप से जब्त कर लिया. जांच में पता चला कि सिंघानिया की कंपनी ने रामगढ़ स्पंज को भी लौह अयस्क बेचा था. इसके बाद रामगढ़ स्पंज की जांच की गयी और मनी लाउंड्रिंग के आरोप में उसके बैंक खाते से 73.45 लाख रुपये जब्त किये गये. सिंघानिया और रूंगटा की कंपनी के खिलाफ सीबीआइ ने भी वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआइ द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर मामले में ट्रायल चल रहा है.

Posted By : Sameer Oraon

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