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छवि रंजन मामले में सरकार ने महाधिवक्ता की राय मांगी

रांची : कोडरमा जिले के मरकच्चो डाक बंगला के छह पेड़ काटे जाने के आरोपी छवि रंजन के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(पीसी एक्ट) के तहत मुकदमा चलेगा या नहीं. इस मामले में सरकार ने महाधिवक्ता से राय मांगी है. सरकार उनके खिलाफ आइपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे चुकी है. डाक […]

रांची : कोडरमा जिले के मरकच्चो डाक बंगला के छह पेड़ काटे जाने के आरोपी छवि रंजन के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(पीसी एक्ट) के तहत मुकदमा चलेगा या नहीं. इस मामले में सरकार ने महाधिवक्ता से राय मांगी है. सरकार उनके खिलाफ आइपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे चुकी है.
डाक बंगले से पांच सागवान और एक शीशम के पेड़ काटे जाने के मामले मेें विधानसभा में हंगामा हुआ था. इसके बाद सरकार ने राज्य के वरीय अधिकारियों को हेलिकॉप्टर से जांच के लिए भेजा था.
वरीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने मरकच्चो थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच निगरानी से कराने का फैसला किया. निगरानी ने मामले की जांच के बाद अन्य अभियुक्तों के साथ तत्कालीन उपायुक्त के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी. निगरानी ने तत्कालीन उपायुक्त के खिलाफ आइपीसी की धाराओं के साथ ही पीसी एक्ट की धाराओं के तहत भी मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.
राज्य सरकार ने विचार विमर्श के बाद आइपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है. सरकार ने छवि रंजन के मामले पर केंद्र सरकार के अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजने से पहले महाधिवक्ता की राय मांगी है. सरकार ने महाधिवक्ता से यह जानना चाहा है कि निगरानी द्वारा पीसी एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति के लिए जुटाये गये साक्ष्य पर्याप्त है या नहीं.

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