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होल्डिंग टैक्स चुकाने में जेब हो जायेगी ढीली, विरोध इसीलिए

नयी नियमावली से पूरे राज्य में आठ गुना तक बढ़ गया होल्डिंग टैक्स राज्य के शहरों में झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण, वसूली) नियमावली लागू करने से होल्डिंग टैक्स में चार गुना से आठ गुना तक बढ़ोतरी हो गयी है. ढाई दशक बाद होल्डिंग टैक्स में की गयी वृद्धि का विरोध राज्य के सभी […]

नयी नियमावली से पूरे राज्य में आठ गुना तक बढ़ गया होल्डिंग टैक्स
राज्य के शहरों में झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण, वसूली) नियमावली लागू करने से होल्डिंग टैक्स में चार गुना से आठ गुना तक बढ़ोतरी हो गयी है. ढाई दशक बाद होल्डिंग टैक्स में की गयी वृद्धि का विरोध राज्य के सभी शहरों में हो रहा है. इसके विरोध में हजारीबाग और चतरा शहर में तो एक दिन का बंद भी किया गया. इधर, राजधानी रांची भी लगातार विरोध किया जा रहा है. होल्डिंग टैक्स में की गयी वृद्धि को वापस लेने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, ऐसे भी लोग हैं, जो नयी नियमावली से अपने होल्डिंग टैक्स का निर्धारण भी करा रहे हैं. होल्डिंग टैक्स का गणित सरल भाषा में पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास करती ‘प्रभात खबर’ की यह रिपोर्ट.
रांची : होल्डिंग टैक्स की नयी नियमावली में भवनों के टैक्स का निर्धारण सड़कों की चौड़ाईके आधार पर किया गया है. अगर आपके घर के सामने के सड़क की चौड़ाई 40 फीट से अधिक है, तो इसे प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में रखा गया है.
प्रधान मुख्य सड़क के किनारे रहनेवालों के लिए टैक्स की सबसे अधिक तय की गयी है. अगर आपके घर के सामने की सड़क की चौड़ाई 20 से 39 फीट तक है, तो इसे मुख्य सड़क की श्रेणी में रखा गया है. वहीं, घरके सामने की सड़क की चौड़ाई20 फीट से कम होने पर वहां रहने वालों के लिए टैक्स की सबसे कम दर निर्धारित की गयी है.
एक हजार वर्गफीट पर 2160 रुपये तक टैक्स
होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के लिए तय फार्मूले के मुताबिक एक ही आकार-प्रकार के निर्माण के लिए सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से टैक्स की दर निर्धारित की गयी है. पहले एक हजार वर्गफीट के निर्माण के लिए निगम क्षेत्र में रहनेवाले सभी लोगों को एक ही दर से टैक्स चुकाना होता था.
पहले निगम क्षेत्र में 1000 वर्गफीट के पक्के निर्माण के लिए सभी तरह के करों को मिला कर होल्डिंग टैक्स के रूप में 700 रुपये चुकाने थे. लेकिन अब, 40 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे रहनेवलों को 1000 वर्गफीट पर ही किये गये निर्माण के लिए 2160 रुपये चुकाने होंगे. 20 से 39 फीट तक चौड़ी सड़क के पास रहने वालों को 1610 रुपये और 20 फीट से कम चौड़ी सड़क के किनारे रहनेवालों को 1204 रुपये होल्डिंग टैक्स के रूप में देने होंगे.
किरायेदार हुआ, तो देना होगा डेढ़ गुना टैक्स
नयी नियमावली में किरायेदार रखने पर होल्डिंग के रूप में ज्यादा टैक्स वसूलने का प्रावधान किया गया है. पूर्व में ऐसा कोई नियम नहीं था. अब निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने निर्माण के अंदर किसी तरह का व्यवसाय संचालित कर रहा है या किरायेदार रखा हो, तो उसे डेढ़ गुणा अधिक टैक्स देना होगा. यानी, 40 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे रहने वालों को 1000 वर्गफीट पर ही किये गये निर्माण के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए 3240 रुपये चुकाने होंगे. उसी तरह 20 से 39 फीट तक चौड़ी सड़क के पास किरायेदार रखनेवालों को 2415 रुपये और 20 फीट से कम चौड़ी सड़क के किनारे निर्माण का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों को 1806 रुपये होल्डिंग टैक्स के रूप में देने होंगे.
होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के खिलाफ कहां क्या हुअा
€└ŒÀ21 जनवरी को चतरा बंद रहा, लगातार धरना व प्रदर्शन जारी है
€└ŒÀ20 जनवरी को हजारीबाग बंद रहा, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी €└
ŒÀपलामू, गढ़वा अौर लातेहार में भी हो रहा होल्डिंग टैक्स का विरोध €└Œ
Àकोडरमा में भी विरोध प्रदर्शन जारी है €└ŒÀरामगढ़ में भी लोग सड़क पर विरोध में उतरे
€└ŒÀ सिमडेगा में भी जबरदस्त विरोध €
└ŒÀ लोहरदगा-गुमला में भी व्यवसायी इसके विरोध में उतरे.
50 हजार होल्डिंग हुए
नयी नियमावली के तहत 74 दिनों में राजधानी के 50 हजार घरों का टैक्स असेसमेंट किया गया है. सेल्फ असेसमेंट की अंतिम तिथि आठ फरवरी है. तय समय तक असेसमेंट नहीं करनेवाले आवासीय भवन पर दो हजार और कॉमर्शियल भवन पर पांच हजार रुपये का दंड लगाया जायेगा.
होल्डिंग टैक्स वृद्धि के विरोध में आजसू ने निकाला मशाल जुलूस
होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के विरोध में रविवार को आजसू महानगर द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया. मशाल जुलूस महोदव मंडा नीचे चुटिया से निकला, जो बहूबाजार तक आया.
जुलूस का नेतृृत्व महानगर अध्यक्ष मुनचुन राय ने किया. बहूबाजार में महानगर कार्यकर्ताओं ने रांची नगर निगम द्वारा वितरित किये जा रहे होल्डिंग टैक्स असेसमेंट फॉर्म को जलाया और निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. यहां लोगों को संबोधित करते हुए श्री राय ने कहा कि निगम जनभावना का सम्मान करते हुए अविलंब टैक्स बृद्धि वापस ले. मशाल जुलूस में रवि सिंह, कौशल चौधरी, तापस पाल ,पप्पू रजक, विकास सिंह, विवेक सिंह, राहुल शर्मा, मनीष सिंह, प्रमोद गोप,अमित सिन्हा, गौतम कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित थे.
केस-1 : एचबी रोड स्थित उप महापौर संजीव विजयवर्गीय के मार्केट कॉम्प्लेक्स का कर निर्धारण नौ नवंबर को किया गया था. नयी नियमावली के तहत किये गये कर निर्धारण में इस कॉम्प्लेक्स का होल्डिंग टैक्स 97 हजार निर्धारित हुआ. जबकि, पूर्व में इस मार्केट कॉम्प्लेक्स का टैक्स 16 हजार रुपये था. यानी, नयी नियमावली के तहत टैक्स में छह गुना वृद्धि हुई.
केस-2 : वार्ड नं 37 के पार्षद अरुण कुमार झा का 3000 वर्गफीट का पक्का मकान है. पूर्व में वे अपने इस घर का होल्डिंग टैक्स 801 रुपया सालाना चुकाते थे. परंतु नये नियमावली के तहत उनके घर का टैक्स का असेसमेंट किया गया, जिसमें इनके भवन का टैक्स निर्धारण 9217 रुपया हो गया. मतलब श्री झा के घर के टैक्स निर्धारण में 10 गुना से अधिक का फर्क सामने आया.

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