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रोड किनारे प्रसव मामले में जांच रिपोर्ट सौंपी गयी

रांची: लातेहार में नौ सितंबर को रोड पर ही प्रसव के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट विभागीय सचिव को सौंप दी है. जांच दल ने इस मामले में एएनएम सरबिला देवी व सहिया झालो देवी को दोषी माना है. हालांकि दोषियों पर लातेहार के सिविल सर्जन ने 10 […]

रांची: लातेहार में नौ सितंबर को रोड पर ही प्रसव के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट विभागीय सचिव को सौंप दी है. जांच दल ने इस मामले में एएनएम सरबिला देवी व सहिया झालो देवी को दोषी माना है. हालांकि दोषियों पर लातेहार के सिविल सर्जन ने 10 सितंबर को कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी थी. तीन सदस्यीय जांच दल में राज्य आरसीएच पदाधिकारी सह निदेशक डॉ अखिलेश कुमार चौधरी, पलामू के क्षेत्रीय उपनिदेशक डॉ यूपी सिंह व लातेहार के सिविल सर्जन डॉ राजेश्वर सिंह शामिल थे.
रिपोर्ट में क्या लिखा गया है : लातेहार सदर प्रखंड ग्राम हेसला की सोनमति देवी गर्भवती थी और नौ सितंबर को सड़क पर ही उसने बच्चे को जन्म दिया. समाचार पत्रों में जब यह खबर आयी, तब विभाग के अभियान निदेशक और निदेशक प्रमुख ने जांच का आदेश देकर टीम गठित कर दी. जांच दल ने लिखा है कि सोनमति देवी का घर लातेहार सदर प्रखंड से 12 किमी दूर है. उसके घर से नजदीकी स्वास्थ्य उपकेंद्र बेंदी की दूरी पांच किमी एवं आंगनबाड़ी केंद्र की दूरी 20-25 मीटर है. उसके पति नंदकिशोर अगेरिया असुर जाति के हैं, जो आदिम जनजाति में शामिल है. पति सतबरवा पलामू में मिस्त्री का काम करने के लिए चले जाते हैं.

ग्रामीणों ने सूचित किया कि एएनएम सरबिला देवी क्षेत्र में निवास नहीं करती है. रिपोर्ट में लिखा गया है कि सोनमति देवी ने अपने मायके सवानों में एंटी नेटल चेकअप(एएनसी) करवाया था. एक बार बेंदी स्वास्थ्य उपकेंद्र में भी एएनसी करवाया था, इसकी इंट्री भी है. रिपोर्ट के निष्कर्ष में लिखा गया है कि सोनमति देवी ने लातेहार प्रखंड के बाहर रोड के किनारे बच्चे को जन्म दिया. इसमें स्वास्थ्य विभाग की गलती प्रतीत नहीं होती है. सूचना मिलते ही सिविल सर्जन के निर्देश पर उपाधीक्षक सदर अस्पताल लातेहार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एंबुलेंस भेजी गयी. लिखा गया है कि सहिया झालो देवी ग्राम हेसला दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने उसे समय से एएनसी नहीं करवाया. एएनएम सरबिला देवी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने उसका पूरा एएनसी ड्यू लिस्ट के आधार पर नहीं किया. वह क्षेत्र में भी निवास नहीं करने की दोषी है.

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