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प्लस टू स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा
रांची : राज्य के प्लस टू हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत तक शुरू हो जायेगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी अधियाचना कार्मिक विभाग को भेज दिया है. शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन अायोग द्वारा किया जायेगा. कार्मिक विभाग नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को […]
रांची : राज्य के प्लस टू हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत तक शुरू हो जायेगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी अधियाचना कार्मिक विभाग को भेज दिया है.
शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन अायोग द्वारा किया जायेगा. कार्मिक विभाग नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगा. राज्य के 171 प्लस टू उच्च विद्यालय में 513 शिक्षकों की नियुक्ति होगी. विद्यालय में भौतिकी, रसायन व इतिहास विषय के शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे. इन विद्यालयों में स्थापना काल से ही इन विषयों के शिक्षक नहीं है.
विभाग द्वारा भेजी गयी अधियाचना में कहा गया है कि प्रत्येक विषय में 171 शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी. कुल रिक्त पदों की 50 फीसदी पदों पर सीधी नियुक्ति की जायेगी, जबकि 50 फीसदी उच्च विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा.
उच्च विद्यालय के वैसे शिक्षक ही परीक्षा में शामिल हो पायेंगे, जो गत तीन वर्ष से हाइस्कूल में पढ़ा रहे हो. राज्य में वर्तमान में 230 प्लस-टू हाइस्कूल हैं, इनमें से 59 विद्यालय एकीकृत बिहार के समय के हैं, जबकि 171 विद्यालय राज्य गठन के बाद खोले गये हैं. इन विद्यालयों में भौतिकी, रसायन शास्त्र व इतिहास विषय के एक भी शिक्षक नहीं है.
शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 400 अंकों की होगी. प्रथम पत्र 100 व द्वितीय पत्र में 300 अंकों की परीक्षा होगी़ प्रथम पत्र में 33 फीसदी अंक लानेवाले अभ्यर्थी के ही द्वितीय पत्र का मूल्यांकन किया जायेगा. द्वितीय पत्र का न्यूनतम मेधा अंक 50 फीसदी होगा, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 फीसदी होगा. प्रश्न स्नातक स्तरीय होगा. प्रश्नपत्र एक व दो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय होगा.
पीजी में 50 फीसदी अंक होना अनिवार्य
शिक्षक नियुक्ति में आवेदन जमा करने के लिए संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नतकोत्तर पास होना अनिवार्य है. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पीजी में 45 फीसदी अंक होना अनिवार्य होगा. विश्वविद्यालय राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. अभ्यर्थियों के लिए बीएड होना भी अनिवार्य है.
नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की उम्र सीमा उसी वर्ष की पहली जनवरी से होगी
नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों की उम्र की गणना उस वर्ष की पहली जनवरी से की जायेगी.
नियुक्ति परीक्षा में शामिल हाेने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी. सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 40 वर्ष, महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए 43 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जाति (महिला/ पुरुष) 45 वर्ष अनुसूचित जनजाति (महिला/ पुरुष) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गयी है. सभी कोटि के नि:शक्त अभ्यर्थियों को निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी.
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