इससे अब अनिबंधित व्यापारियों के साथ किये जानेवाले किसी भी तरह के व्यापार पर निबंधित व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार ने नियमावली में संशोधन कर स्टॉक ट्रांसफर पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देने का फैसला किया है. इससे उत्पादकों को भारी राहत मिलेगी. वाणिज्य कर सचिव निधि खरे ने कहा है कि इन संशोधनों से व्यापारियों को राहत मिलेगी. साथ ही सरकार को होनेवाले राजस्व के नुकसान पर भी काबू पाया जा सकेगा. उन्होंने कहा है कि वर्ष 2015-16 में वैट के रूप में मिलनेवाली राशि ही अगले साल लागू होनेवाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में मिलनेवाली क्षतिपूर्ति का आधार होगा.
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वैट में संशोधन से 14,652 व्यापारियों को मिली राहत
रांची : राज्य सरकार ने वैट में संशोधन कर 14652 व्यापारियों को राहत पहुंचायी है. साथ ही अनिबंधित व्यापारियों के साथ किये जानेवाले व्यापार पर होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं देने का फैसला किया है. वाणिज्य कर विभाग की ओर से पेश किया गया संशोधन विधेयक शुक्रवार को […]
रांची : राज्य सरकार ने वैट में संशोधन कर 14652 व्यापारियों को राहत पहुंचायी है. साथ ही अनिबंधित व्यापारियों के साथ किये जानेवाले व्यापार पर होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं देने का फैसला किया है. वाणिज्य कर विभाग की ओर से पेश किया गया संशोधन विधेयक शुक्रवार को विधानसभा से पारित हो गया.
राज्य में लागू वैट नियमावली के तहत फिलहाल 40 लाख रुपये टर्नओवर वाले व्यापारियों को ऑडिटेड अकाउंट दाखिल करना पड़ता था. नियमावली में संशोधन कर ऑडिटेड अकाउंट दाखिल करने की सीमा बढ़ा कर 60 लाख रुपये कर दी गयी है. राज्य में अनिबंधित व्यापारियों के साथ किये जानेवाले व्यापार से हुए नुकसान पर काबू पाने के लिए भी नियमावली में संशेधन कर दिया गया है.
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