रांची: बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस आनाकानी करती है. इस बात का खुलासा अपराध अनुसंधान विभाग में खुले मिसिंग चिल्ड्रेन हेल्पलाइन में आये फोन से हुआ है. हेल्पलाइन के संचालन की जिम्मेवारी दीया सेवा संस्थान को दी गयी है. हेल्पलाइन नंबर पर विभिन्न इलाकों से गुमशुदगी के संबंध में कॉल आते हैं.
मामले को लेकर वह पुलिस के भी पास गये, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की. कुछ थानों की पुलिस ने सिर्फ सनहा दर्ज किया. जिन लोगों ने भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया है, उनकी रिपोर्ट लेने के बाद संस्था ने अपनी रिपोर्ट आइजी अनुराग गुप्ता को सौंप दी है. आइजी ने संबंधित थाना प्रभारियों को इस मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया है.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बच्चों की गुमशुदगी के मामले में पुलिस तुरंत प्राथमिकी दर्ज करे और बच्चों को खोजे. कोर्ट ने ऐसा नहीं करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है.