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दोपहिया पर पीछे बैठनेवालों को भी पहनना होगा हेलमेट

संयुक्त परिवहन आयुक्त ने सभी डीटीओ, यातायात पुलिस व एमवीआइ को भेजा पत्र रांची : दो पहिया वाहन में चलनेवाले चालकों के साथ पीछे बैठने वालों को भी अब हेलमेट लगाना होगा. इसे अनिवार्य बनाने के लिए संयुक्त परिवहन आयुक्त ने सभी डीटीओ, यातायात पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक व एमबीआइ को पत्र भेजा है. यह प्रावधान […]

संयुक्त परिवहन आयुक्त ने सभी डीटीओ, यातायात पुलिस व एमवीआइ को भेजा पत्र
रांची : दो पहिया वाहन में चलनेवाले चालकों के साथ पीछे बैठने वालों को भी अब हेलमेट लगाना होगा. इसे अनिवार्य बनाने के लिए संयुक्त परिवहन आयुक्त ने सभी डीटीओ, यातायात पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक व एमबीआइ को पत्र भेजा है. यह प्रावधान उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा (सीएमए-नंबर 3235/2014) पारित आदेश के आलोक में लागू करने का निर्णय विभाग ने लिया है.
बताया गया कि हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हो. पत्र में कहा गया है कि हेलमेट आइएसआइ मार्क का हो. यह प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 में के तहत लागू किया गया है.
सिखों पर लागू नहीं : यह प्रावधान सिख पंथ के लोगों पर लागू नहीं होगा. कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सिख है किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल चलाते या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए हैं, तो केंद्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 धारा-129 के उपबंध उस पर लागू नहीं होंगे.

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