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बंबई हाइकोर्ट से नेस्ले को मैगी के निर्यात की अनुमति

भारत में प्रतिबंध बरकरारएजेंसियां, मुंबईबंबई हाइकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के यह कहने के बाद नेस्ले इंडिया को मैगी नूडल्स का निर्यात करने की अनुमति दे दी कि उसे कंपनी द्वारा अपने उत्पाद को विदेश में निर्यात करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसकी नौ किस्मों के जनस्वास्थ्य […]

भारत में प्रतिबंध बरकरारएजेंसियां, मुंबईबंबई हाइकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के यह कहने के बाद नेस्ले इंडिया को मैगी नूडल्स का निर्यात करने की अनुमति दे दी कि उसे कंपनी द्वारा अपने उत्पाद को विदेश में निर्यात करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसकी नौ किस्मों के जनस्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की वजह से उन पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर वह कायम है. एफएसएसएआइ के वकील महमूद प्राचा ने जस्टिस वी एमकनाडे और जस्टिस बीपी कोलाबावाला की पीठ से कहा, हमें क्यों जिम्मेदार ठहराया जाये. यदि कंपनी दावा करती है कि उसके उत्पाद सुरक्षित हैं और सुरक्षा मानकों का पालन करती है तो उसे इन उत्पादों को नष्ट करने के बजाय निर्यात करने दिया जाये. अदालत नेस्ले इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर रही है. नेस्ले इंडिया ने उसके लोकप्रिय खाद्य स्नैक की नौ किस्मों पर एफएसएसएआइ के रोक संबंधी पांच जून के आदेश को चुनौती दी है. उसने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया है. महाराष्ट्र सरकार ने इसी आधार पर इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी थी कि वे मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित एवं खतरनाक हैं. नेस्ले के वकील इकबाल छागला ने कहा कि महीने के आखिर तक कंपनी 17000 करोड़ पैकेट मैगी नष्ट करेगी. इसमें से 11000 करोड़ पैकेट बाजार से वापस मंगाये जा रहे हैंं.

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