रांचीः सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपी मंत्री साइमन मरांडी को जांच के लिए अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया है. मंत्री द्वारा आवाज का नमूना देने से इनकार करने के मद्देनजर अदालत ने यह निर्देश दिया है. हॉर्स ट्रेडिंग-2010 की जांच के दौरान सीबीआइ ने पांच नामजद अभियुक्तों से अपनी आवाज का नमूना देने का अनुरोध किया था.
इसका मकसद स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी सीडी की आवाज से अभियुक्तों की आवाज का मिलान करना था. सीबीआइ के अनुरोध के बाद विधायक राजेश रंजन, उमाशंकर अकेला, योगेंद्र साव ने अपनी-अपनी आवाज का नमूना दे दिया. सावना लकड़ा के बीमार होने की वजह से उनकी आवाज का नमूना नहीं लिया जा सका. मंत्री साइमन मरांडी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार कर दिया.
इसके बाद सीबीआइ ने विधानसभा की कार्यवाही से उनकी आवाज का नमूना लिया. साथ ही अदालत को इस बात की जानकारी दी कि मंत्री ने आवाज का नमूना देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री सह अभियुक्त साइमन मरांडी को निर्देश दिया है कि वह जांच के लिए सीबीआइ को अपनी आवाज का नमूना दें.