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बाजार समिति का क्रय-विक्रय फीस समाप्त

अध्यादेश लाकर सरकार ने लिया निर्णय वरीय संवाददातारांची : कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ने बाजार समिति में लगनेवाले क्रय-विक्रय फीस को समाप्त कर दिया है. बाजार समिति में एक फीसदी शुल्क लगता था. इससे संबंधित अधिसूचना विभागीय सचिव ने जारी कर दी है. अध्यादेश के माध्यम से इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया […]

अध्यादेश लाकर सरकार ने लिया निर्णय वरीय संवाददातारांची : कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ने बाजार समिति में लगनेवाले क्रय-विक्रय फीस को समाप्त कर दिया है. बाजार समिति में एक फीसदी शुल्क लगता था. इससे संबंधित अधिसूचना विभागीय सचिव ने जारी कर दी है. अध्यादेश के माध्यम से इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. अब इसे विधानसभा से पारित कराना होगा. जारी अधिसूचना में झारखंड कृषि उपज बाजार अधिनियम-2011 की धारा 27 (क), (ख) व (ग) व धारा 31 (क), (ख), (ग) की शक्ति को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. इस कारण बाजार समिति की अनुसूची में आनेवाले सभी पदार्थों पर देय शुल्क की वसूली नहीं हो सकेगी. क्या है धारा में धारा 27 (क), (ख), (ग) : इसमें क्रय-विक्रय का लेखा व बाजार फीस निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है. धारा 31 (क), (ख), (ग) : इसके अंतर्गत जांच चौकियों की स्थापना, लेखा पेश करने का आदेश देने और प्रवेश करना, निरीक्षण तथा अभिग्रहण (सीज) करने की शक्ति और गाड़ी रोकने की शक्ति प्रदत है. राज्य में हैं 26 बाजार समितिराज्य में कुल 26 बाजार समिति हैं. इनमें बेरमो, धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़, बोकारो, दुमका, गुमला, जमशेदपुर, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला, चाकुलिया, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा, चाईबासा, डालटेनगंज, गिरिडीह, खूंटी, मधुपुर, साहेबगंज शामिल हैं. सभी बाजार समितियों को मिला कर कुल 80 हाट हैं.

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