मुख्य संवाददाता, रांची जिला प्रशासन ने 27 अप्रैल की शाम छह बजे से अगले दो माह तक के लिए शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. एसडीओ अमित कुमार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है. जिला प्रशासन का मानना है कि राजनैतिक पार्टियां तथा सरकारी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनी कतिपय मांगों के समर्थन में धरना, प्रदर्शन, रोड जाम, घेराव किया जाता है. इसी क्रम में राजनैतिक पार्टियां तथा सरकारी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा सदर अनुमंडल, नेपाल हाउस, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास के आसपास, विधान सभा एवं झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन सचिवालय) के आस पास भी घेराव एवं प्रदर्शन किया जा सकता है. इसे देखते हुए एसडीओ ने राजभवन के दीवार से 100 मीटर की परिधि, मुख्यमंत्री निवास की दीवार से 100 मीटर की परिधि, नेपाल हाउस सचिवालय के घेरा से 150 मीटर की परिधि, विधानसभा की चहारदीवारी से 750 मीटर की परिधि, झारखंड मंत्रालय भवन (प्रोजेक्ट भवन) मानव संसाधन मंत्रालय (टेलीफोन भवन), हंड्रेड बिल्डिंग (एफएफपी भवन), पुलिस मुख्यालय की चहारदीवारी से 200 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. निषेधाज्ञा लागू होने पर उक्त क्षेत्रों में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं. अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी. धरना-प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा.
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27 की शाम से दो माह तक के लिए शहर में निषेधाज्ञा लागू
मुख्य संवाददाता, रांची जिला प्रशासन ने 27 अप्रैल की शाम छह बजे से अगले दो माह तक के लिए शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. एसडीओ अमित कुमार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है. जिला प्रशासन का मानना है कि राजनैतिक पार्टियां तथा सरकारी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनी कतिपय मांगों के […]
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