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इंजीनियरों व ठेकेदार पर प्राथमिकी का आदेश
पुल निर्माण में गड़बड़ी का है सभी पर आरोप छह साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया था पुल रांची : ग्रामीण कार्य सचिव एमआर मीणा ने पुल निर्माण में गड़बड़ी के आरोप में चार इंजीनियरों व एक ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. सचिव ने यह कार्रवाई विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह […]
पुल निर्माण में गड़बड़ी का है सभी पर आरोप
छह साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया था पुल
रांची : ग्रामीण कार्य सचिव एमआर मीणा ने पुल निर्माण में गड़बड़ी के आरोप में चार इंजीनियरों व एक ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. सचिव ने यह कार्रवाई विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के निर्देश पर की है. पुल का निर्माण 2006 में किया गया था, जो वर्ष 2012 में ही क्षतिग्रस्त हो गया.
सचिव ने जिन इंजीनियरों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है उसमें दुमका के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता रामजीत राय, सहायक अभियंता अनिल कुमार, कनीय अभियंता सत्य रंजन और महेंद्र प्रसाद का नाम शामिल है. सचिव ने पुल निर्माण में हुई गड़बड़ी के मामले में ठेकेदार नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेश्न लिमिटेड के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
इस कंपनी को दुमका जिले के मसलिया प्रखंड में श्किरपुर-सुग्गा पहाड़ी पथ में नूनबली नदी पर पुल निर्माण का काम दिया गया था. इस काम का पर्यवेक्षण सहित आदि का काम संबंधित इंजीनियरों के जिम्मे था. जांच में पाया गया है कि ठेकेदार और अभियंताओं ने साजिश के तहत पुल के नीव में ही गड़बड़ी कर दी थी. इससे यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया.
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