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बंद नहीं होने दिया जायेगा कॉलेज

वेटेनरी कॉलेज : हाइकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई, कोर्ट की टिप्पणी कोर्ट ने कहा : वेटेनरी कॉलेज में क्यों नहीं हो रहा नामांकन कुलपति व प्राचार्य बैठक कर समस्या का समाधान करें रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को रांची वेटेनरी कॉलेज में नामांकन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन […]

वेटेनरी कॉलेज : हाइकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई, कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा : वेटेनरी कॉलेज में क्यों नहीं हो रहा नामांकन
कुलपति व प्राचार्य बैठक कर समस्या का समाधान करें
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को रांची वेटेनरी कॉलेज में नामांकन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जतायी.
खंडपीठ ने मुख्य सचिव, कृषि सचिव, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति व कॉलेज के प्राचार्य बैठक कर समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया. बैठक की सूचना व लिये गये निर्णयों की जानकारी कुलाधिपति को दी जाये. साथ ही कोर्ट को भी अवगत कराया जाये. पूछा कि वेटनरी (पशु चिकित्सा संकाय) में पिछले दो सत्रों से नामांकन क्यों नहीं लिया जा रहा है.
खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई विश्वविद्यालय काम नहीं करता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार भी काम नहीं कर रही है. राज्य सरकार आदेश दे और यूनिवर्सिटी उसका पालन नहीं करे, तो यह गंभीर मामला है. फ्रेंडशिप से काम नहीं बनता है, इससे प्रशासन कमजोर होता है. काम कराने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए. अधिकारियों के लेथाजिर्क एप्रोच के कारण समय पर आदेशों का अनुपालन नहीं हो पा रहा है.
खंडपीठ ने कहा कि राज्य के एकमात्र रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय को किसी भी हालत में बंद होने नहीं दिया जायेगा. कोर्ट ने वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी अवनीश रंजन मिश्र ने स्वयं पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण वेटनरी कॉलेज बंद होने के कगार पर है. फैकल्टी व संसाधन की कमी के कारण वर्ष 2012-13 से एडमिशन कार्य बंद है. सरकार के रवैये से असंतुष्ट होकर वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज की मान्यता रद्द करने की नोटिस भेजी है.

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