रांची : कोलकाता स्थित ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी वन विभाग ने 10 हजार रुपये जमा नहीं किया. राज्य सरकार को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 हजार रुपये का जुर्माना किया था. मंगलवार को सुनवाई के दौरान ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 हजार रुपये जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. ट्रिब्यूनल ने मुख्य सचिव से वन और वन्य प्राणियों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. अनिल कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रताप कुमार राय और पीसी मिश्र ने यह आदेश दिया. श्री सिंह राज्य में वनों की कटाई, वन्य प्राणियों के संरक्षण में कमी आदि मामलों को लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल में गये हैं. मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी.
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जुर्माना जमा नहीं किया सरकार ने, मिला एक सप्ताह का समय
रांची : कोलकाता स्थित ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी वन विभाग ने 10 हजार रुपये जमा नहीं किया. राज्य सरकार को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 हजार रुपये का जुर्माना किया था. मंगलवार को सुनवाई के दौरान ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 हजार रुपये जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. ट्रिब्यूनल […]
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