तारा शाहदेव प्रकरण में न्यायिक व पुलिस अधिकारियों को प्रतिवादी बनाने की छूट मिलीरांची :हाइकोर्ट में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली प्रकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ, इडी, आइटी व एनआइए को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही खंडपीठ ने प्रार्थी को तारा प्रकरण से जुड़े पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को प्रतिवादी बनाने की छूट दी. खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थी जिस अधिकारी का नाम ले रहा है, उसे प्रतिवादी बनाये. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ने 30 अगस्त को सीबीआइ जांच की अनुशंसा की गयी थी. चार महीने गुजर गये, लेकिन अब तक सीबीआइ जांच प्रारंभ नहीं हुई है. सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता मो मोख्तार खान ने कहा कि इस मामले में सीबीआइ निदेशालय से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अखंड भारत की ओर से जनहित याचिका दायर कर मामले की सीबीआइ जांच व न्यायिक अधिकारियों के कार्य करने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है.
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सीबीआइ, इडी, आइटी व एनआइए को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश
तारा शाहदेव प्रकरण में न्यायिक व पुलिस अधिकारियों को प्रतिवादी बनाने की छूट मिलीरांची :हाइकोर्ट में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली प्रकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ, इडी, आइटी व […]
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