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ऊबर मामला. शिव कुमार के खिलाफ चार्जशीट

नयी दिल्ली. ऊबर कैब में 27 वर्षीय महिला से रेप मामले में दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर शिव कुमार यादव (32) के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है. इसमें शिव कुमार के खिलाफ आईपीसी के तहत रेप, अगवा करने और धमकाने आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अजय कुमार […]

नयी दिल्ली. ऊबर कैब में 27 वर्षीय महिला से रेप मामले में दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर शिव कुमार यादव (32) के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है. इसमें शिव कुमार के खिलाफ आईपीसी के तहत रेप, अगवा करने और धमकाने आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अजय कुमार मलिक के सामने 100 से ज्यादा पन्नों की यह चार्जशीट फाइल की. मजिस्ट्रेट ने इसे रेकॉर्ड पर लेते हुए दो जनवरी की तारीख तय कर दी. शिव कुमार की 13 दिनों की न्यायिक हिरासत की अविध खत्म होने पर उसे अदालत में पेश किया गया था. उसकी पत्नी भी अदालत में मौजूद थी.पुलिस ने घटना से जुड़ा रूट मैप भी अदालत को सौंपा है, जिसके मुताबिक महिला से रेप की फिराक में बैठा शिव कुमार उस रात करीब ढाई घंटे तक सड़कों पर भटकता रहा. गुनाह साबित करने के लिए पुलिस ने करीब 44 गवाहों की लिस्ट भी अदालत को सौंपी है. अदालत ने शिव कुमार की न्यायिक हिरासत दो जनवरी तक बढ़ा दी है.कैब पर बैन हटाने से इनकारउधर, दिल्ली हाइकोर्ट ने ऊबर पर लगे बैन को हटाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस विभू बाखरू ने याचिकाकर्ता ऊबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से कहा कि वह चाहे तो इस संबंध में दिल्ली सरकार को 29 दिसंबर तक अपना पक्ष दे सकता है. कोर्ट ने ऊबर की वह मांग भी ठुकरा दी जिसमें उसने समानता के आधार पर ओएलए कैब को यहां से मिले संचालन की इजाजत के साथ राहत दिय जाने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि दोनों मामले एक समान नहीं हैं. उसमें सवारी टैक्सीवाले को ही किराया देती है, जबकि ऊबर में अन्य तरीके से पेमेंट होता है.

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